India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल को सुप्रीम कोर्ट से चुनावी प्रचार प्रसार के लिए 1 जून तक के लिए जमानत दे दी है। हलाकि अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा 5 जून तक तक देने की मांग की थी। इसके बाद भी कोर्ट की ओर से 1 जून तक के लिए जमानत दी गई है। वो भी कई शर्तों के साथ मिली है।

अदालत की ओर से कहा गया कि अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों पर “21 दिनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही सख्त शर्तें सूचीबद्ध की हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर रहने के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।

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सुप्रीम कोर्ट के पांच शर्त

  • दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपये के जमानत बांड जमा करना होगा। जिससे जेल अधीक्षक को संतुष्ट होना होगा।
  • सीएम केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में नहीं जा सकते हैं।
  • इस दौरान किसी भी आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने की मनाही है। अगर हस्ताक्षर करना बहुत ज्यादा जरुरी है तो इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी लेनी होगी।
  • सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में कोई भी टिप्पणई ना करने का आदेश दिया गया है। जिसके लिए उन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
  • अरविंद केजरीवाल को किसी भी गवाह के साथ बातचीत करने और/या दिल्ली शराब पुलिस मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया गया है।