India News (इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal: शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपियों में से एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। हालांकि, सीबीआई ने केजरीवाल के लिए 5 दिन की हिरासत मांगी थी। विशेष सीबीआई जज अमिताभ रावत ने आदेश दिया कि केजरीवाल को 29 जून को शाम 7 बजे से पहले कोर्ट में पेश किया जाए। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया है। केजरीवाल की हिरासत का आदेश सुनाने के बाद कोर्ट उठ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद कोर्ट फिर बैठ गई।
केजरीवाल को मिलेगी ये राहत
दरअसल, केजरीवाल आदेश में कुछ रियायत की गुहार लगा रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने हिरासत पर अपने आदेश में कुछ स्पष्टीकरण दिया। कोर्ट ने केजरीवाल को यह राहत दी कोर्ट ने कहा कि सीबीआई हिरासत के दौरान केजरीवाल को अपना चश्मा, दवाइयां रखने, घर का बना खाना खाने और रोजाना एक घंटे अपनी पत्नी और परिवार से मिलने की इजाजत होगी। केजरीवाल ने जज से कहा कि मैं सोने से पहले गीता पढ़ता हूं, इसलिए मुझे गीता पढ़ने की इजाजत दी जाए। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल से सीबीआई हिरासत के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता की किताब भी मांगी।
CBI ने अपनी रिमांड अर्जी में क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मांग करने वाली सीबीआई की रिमांड अर्जी में कहा गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़ी फाइल को जल्दबाजी में आगे बढ़ाया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल के अतिरिक्त सचिव प्रवेश झा ने पुष्टि की है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है कि आबकारी नीति के मसौदे को मंत्रिपरिषद से तुरंत मंजूरी मिल जाए।
अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव ने ही वह गेस्ट हाउस बुक किया था, जहां साउथ ग्रुप के सदस्यों की बैठक हुई थी। आरोपियों की मिलीभगत की पुष्टि इस बात से भी होती है कि सह-आरोपी बुच्चीबाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अरुण आर. पिल्लई 20 मई 2021 को चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली आए और 21.05.2021 को नई दिल्ली के क्लेरिजेस होटल के पास गौरी अपार्टमेंट में स्थित उत्तम गैल्वा कंपनी के गेस्ट हाउस में आरोपी विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और दिल्ली के कुछ शराब कारोबारियों के साथ बैठक की। यह गेस्ट हाउस अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने बुक किया था।