India News (इंडिया न्यूज), Assam: असम के कोकराझार जिले की एक कोर्ट ने एक पुलिस कांस्टेबल को एक लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश जे कोच ने कांस्टेबल बंजीत दास को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की धारा 6 के तहत दोषी ठहराते हुए मंगलवार (18 जून) शाम को फास्ट-ट्रैक कार्यवाही के माध्यम से फैसला सुनाया। कांस्टेबल दास को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और ₹ 10,000 का जुर्माना लगाया गया। पैसा न देने की स्थिति में, उसे दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कांस्टेबल ने अगवा कर किया बलात्कार

अदालत ने दास को आईपीसी की धारा 363 के तहत लड़की का अपहरण करने का दोषी पाया और उसे 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया है कि चूक की स्थिति में उसे एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश के आदेशानुसार दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी। लड़की के पिता ने 10 अक्टूबर, 2019 को बोगरीबाड़ी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी अपने चाचा के घर जाने के बाद लापता हो गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बाद में पता चला कि दास ने लड़की से शादी करने के इरादे से उसका अपहरण किया था और बाद में उसे एक अज्ञात स्थान पर रखकर उसके साथ बलात्कार किया गया।

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