India News (इंडिया न्यूज),  Air India: डीजीसीए ने उड़ान ड्यूटी समय नियमों (एफडीटीएल) और थकान प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) से संबंधित नियमों के उल्लंघन के मामले में एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

  • लेओवर के दौरान अपर्याप्त आराम
  • यात्री कल्याण के लिए गंभीर जोखिम

ऑडिट में हुआ खुलासा

यह खुलासा जनवरी में की गई ऑडिट में हुआ। जिसके बाद एयर इंडिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई। जिसमें चालक दल के लिए अपर्याप्त साप्ताहिक आराम अवधि। अल्ट्रा-लंबी दूरी की उड़ानों से पहले और बाद में अपर्याप्त आराम और लेओवर के दौरान अपर्याप्त आराम शामिल था। ऑडिट में पायलटों द्वारा ड्यूटी अवधि पार करने के मामले भी सामने आए। जो प्रशिक्षण रिकॉर्ड पर गलत तरीके से अंकित थे।

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उड़ान सुरक्षा पर सवाल

मिल रही जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया ने कुछ उड़ानें 60 वर्ष से अधिक आयु के दोनों फ्लाइट क्रू सदस्यों के साथ तय की। जो विमान नियम, 1937 के नियम 28 ए के उप नियम (2) का उल्लंघन है। इस तरह के उल्लंघन उड़ान सुरक्षा और यात्री कल्याण के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।

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इससे पहले, विमानन नियामक ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था जब 12 फरवरी को एक 80 वर्षीय यात्री आव्रजन प्रक्रिया के दौरान गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।