India News (इंडिया न्यूज़),NEET UG 2025:बिना NEET UG परीक्षा पास किए छात्र विदेश से MBBS की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से मेडिकल कोर्स करने के लिए NEET UG योग्यता की वैधता को बरकरार रखा है। अब विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को विदेशी मेडिकल संस्थानों में दाखिला लेने के लिए NEET UG परीक्षा पास करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को बरकरार रखा, जिसके तहत विदेशी संस्थानों में मेडिकल यूजी कोर्स करने के लिए छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। 2018 में पेश किया गया यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी मानकों को पूरा करना होगा।

कोर्ट ने फैसले में कहा कि यह नियम निष्पक्ष, पारदर्शी है और किसी वैधानिक प्रावधान से टकराव नहीं करता है। नीट यूजी पास करने की अनिवार्यता ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 1997 में निर्धारित पात्रता नियमों को पूरा करने के अतिरिक्त है। यह फैसला जस्टिस बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। पीठ ने कहा कि हमें नियमों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने एकमुश्त उपाय के तौर पर छूट देने से भी इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जाहिर है, खुली आंखों से, संशोधित नियम लागू होने के बाद अगर कोई अभ्यर्थी प्राथमिक मेडिकल योग्यता हासिल करने के लिए किसी विदेशी संस्थान में दाखिला लेना चाहता है, तो वह उन नियमों से छूट नहीं मांग सकता, जो देश के अंदर चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करते हैं। यह भारत के बाहर कहीं भी अभ्यास करने के उनके अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है।

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