India News (इंडिया न्यूज), Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और 2002 के दंगों के दौरान किए गए विभिन्न जघन्य अपराधों के लिए जेल में सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ 12 अक्टूबर को बानो और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया वाली मूल फाइलें जमा करने का निर्देश दिया था। अगस्त 2022 में दोषियों को रिहा कर दिया गया।
क्या है मामला
2002 के गुजरात दंगों के दौरान अपने परिवार के साथ सुरक्षित भागने की कोशिश के दौरान बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी, जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। 11 दोषियों ने उसके परिवार के सात सदस्यों की भी हत्या कर दी, जिसमें उसकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। मामले की सुनवाई गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दी गई और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच की। 2008 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने बरकरार रखा था।
शीर्ष अदालत का खटखटाया दरवाजा
शीर्ष अदालत ने पिछले साल मार्च में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था और बाद में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने छूट को चुनौती दी थी। गुजरात सरकार ने छूट पर सवाल उठाने के लिए याचिकाकर्ताओं के अदालत में मामला लाने के अधिकार पर आपत्ति जताई। यह तब विवादास्पद हो गया जब बानो ने नवंबर 2022 में सजा में छूट के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
रिहाई को गलत माना
याचिकाओं में यह आरोप लगाते हुए छूट दिए जाने को कानूनी चुनौती दी गई कि गुजरात सरकार ने 1992 की छूट नीति के तहत 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को गलत माना। इस नीति को बाद में राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया और नवीनतम नीति में सामूहिक बलात्कार के दोषियों को छूट का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा, याचिकाओं में तर्क दिया गया कि चूंकि मुकदमा मुंबई में स्थानांतरित हो गया, इसलिए राज्य सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत छूट का निर्णय लेते समय, मुंबई अदालत के पीठासीन न्यायाधीश की राय पर विचार करना पड़ा।
Also Read:-