India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Ordinance 2023, नई दिल्ली: लोकसभा में दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े सरकार के अध्यादेश को कानून बनाने वाला बिल पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से बिल पेश किया गया।

विपक्षी पार्टियों ने AAP को दिया समर्थन का आश्वासन

दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ शुरुआत से ही है। तमाम विपक्षी दलों से AAP इस बिल का विरोध करने के लिए समर्थन भी मांग चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी दिल्ली सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार को दिल्ली में तबादलों व नियुक्तियों संबंधी मामलों में फैसले लेने की शक्तियां दी थीं। इस अध्यादेश के जारी होने के बाद AAP ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था। जिसके बाद अदालत ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया था।

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