India News (इंडिया न्यूज़), BS Yediyurappa: नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उनके खिलाफ POCSO और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, बेंगलुरु की सदाशिवनगर पुलिस ने 17 साल की लड़की की मां की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया कि, कथित यौन उत्पीड़न 2 फरवरी को हुआ था, जब एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला और उसकी बेटी धोखाधड़ी के एक मामले में सहायता मांगने येदियुरप्पा के पास गई थीं।

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येदियुरप्पा के उपर FIR हुआ दर्ज

इस मामले में येदियुरप्पा के कार्यालय से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें 53 ऐसे मामलों की सूची जारी की गई है, जिनमें शिकायतकर्ता महिला ने अलग-अलग कारणों से मामला दर्ज कराया है। येदियुरप्पा के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि इस महिला को ऐसी शिकायतें दर्ज कराने की आदत है।

बता दें कि, येदियुरप्पा तीन बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने साल 2008 से 2011 और 2019 से 2021 के साथ-साथ मई 2018 में भी छोटी अवधि के लिए राज्य का प्रभार संभाला है।

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