India News (इंडिया न्यूज), Murshidabad Violence Case : वक्फ कानून को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद अब धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। आज शाम 6 बजे बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल रात 10 बजे मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे। जहां वे प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। भाजपा के सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मुर्शिदाबाद की घटना का संज्ञान लेने को कहा है।

कलकत्ता हाईकोर्ट में सोमवार को हुई हिंसा पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण पर रोक लगा दी है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में कुछ दिनों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ?

मुर्शिदाबाद हिंसा पर जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने मुर्शिदाबाद और राज्य के अन्य हिस्सों में संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बरकरार रखने का फैसला किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने तीनों संगठनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग और विधिक सेवा प्राधिकरण के एक-एक प्रतिनिधि वाली एक विशेष समिति भी गठित की है।

इस समिति का काम अशांति के बाद की स्थिति की जांच करना होगा। उस समिति के पास कोई भी शिकायत भेजी जा सकेगी। इसके अलावा यह तीन सदस्यीय समिति लोगों को बिना मतदान के उनके घर वापस भेजने और शिकायतों का समाधान कर सामान्य स्थिति बहाल करने का फैसला करेगी।

पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य को

कोर्ट ने अशांत क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी राज्य को दी है। इसके अलावा जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कहा कि कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्रीय बल राज्य प्रशासन के सहायक के तौर पर काम करेंगे। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि बल राज्य के नियंत्रण में काम करेंगे।

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