India News (इंडिया न्यूज), Sharmistha Panoli Case : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर कथित विवादास्पद सोशल मीडिया टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था। 22 वर्षीय शर्मिष्ठा को शुक्रवार देर रात कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। अदालत ने सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्ति को ₹10,000 का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है।

22 वर्षीय शर्मिष्ठा को पिछले सप्ताह हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अपनी ‘सांप्रदायिक’ टिप्पणियों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है। वीडियो में, उसने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड अभिनेताओं की आलोचना करते हुए टिप्पणी की थी। विरोध का सामना करने के बाद, पनोली ने पोस्ट को हटा दिया और माफ़ी मांगी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने क्या कहा?

इस सप्ताह की शुरुआत में, अदालत ने पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचा सकता है।

न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा था, “देखिए, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को चोट पहुँचाते रहेंगे। हमारा देश विविधतापूर्ण है, यहाँ विभिन्न जातियों, पंथों और धर्मों के लोग रहते हैं। हमें यह कहते समय सावधान रहना चाहिए।” न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को 5 जून को केस डायरी पेश करने का भी निर्देश दिया था।

शर्मिष्ठा पनोली को को लेकर TMC-BJP आमने-सामने

उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के यूजर्स के बीच सोशल मीडिया पर शब्दों की जंग हुई थी, जिसे भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाया था जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे।

उनकी गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को चुनिंदा प्रवर्तन बताया और कोलकाता पुलिस पर असामान्य जल्दबाजी में काम करने का आरोप लगाया।

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