India News(इंडिया न्यूज)Congress: लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय संकट का सामना कर रही कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए, आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह ₹3,500 करोड़ की मांग की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा, जिसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपये के नोटिस भी शामिल हैं। ₹1,700 करोड़ जो पिछले सप्ताह जारी किए गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि, अप्रैल-जून के आम चुनावों के मद्देनजर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए विभाग ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह पार्टी से धन वापस पाने के लिए किसी भी तत्काल कार्रवाई का सहारा नहीं लेगा।
ये भी पढ़े:- Katchatheevu Island: कच्चातिवु द्वीप मामले में जयशंकर का बयान, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को लेकर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट की बातें
मेहता ने न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और एजी मसीह की पीठ को बताया कि, “याचिकाकर्ता एक राजनीतिक दल है। यह विवादित निर्णय 2016 का है और इन मापदंडों के आधार पर, 2021 में एक मांग उठाई गई थी। मार्च 2024 में, हमने ₹134 करोड़ की वसूली की और अब हमने उन्हीं मापदंडों के आधार पर ₹1,700 करोड़ की मांग उठाई है। चूंकि चुनाव चल रहे हैं, जब तक चुनाव के बाद मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, हम इस राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जिसके बाद पीठ ने कानून अधिकारी के बयान की सराहना की और पिछले महीने पार्टी के खिलाफ जारी मांग नोटिसों की एक श्रृंखला के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में उनका उपक्रम दर्ज किया।
सुप्रीम कोर्ट में हलचल
मिली जानकारी के अनुसार, “सुनवाई की शुरुआत में, सीआईटी की ओर से उपस्थित विद्वान एस-जी ने प्रस्तुत किया कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मार्च 2024 में कई तारीखों के लिए लगभग ₹3500 करोड़ की मांग की गई है। इन अपीलों में जो मुद्दे उठे हैं, उन पर अभी निर्णय होना बाकी है, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए, विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता है और कहता है कि ₹3500 करोड़ की वसूली के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।’
ये भी पढ़े:-S Jaishankar: जयशंकर ने पन्नून विवाद मामले में अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
अगली सुनवाई जुलाई में
वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही कहा कि विभाग द्वारा दी गई रियायत मामले पर बहस करने में विभाग के अधिकारों और तर्कों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के है। पीठ ने मेहता की दलीलों को भी दर्ज किया कि ₹3500 करोड़ की मांग शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपीलों में विवाद से सख्ती से संबंधित नहीं हो सकती है और वे अलग-अलग कार्यवाही में विभाग द्वारा उठाई गई अन्य मांगों को भी छू सकते हैं।
कांग्रेस के वकील की दलील
कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा ने आईटी नोटिस में भारी मांग उठने के मद्देनजर पार्टी के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। सिंघवी ने कहा, “उन्होंने पहले ही धन की कुर्की के माध्यम से ₹135 करोड़ एकत्र कर लिए हैं…हम कोई लाभ कमाने वाला संगठन नहीं हैं, बल्कि केवल एक राजनीतिक दल हैं।”
जानें पूरी खबर
जानकारी के लिए बता दें कि, कांग्रेस ने 29 मार्च को आयकर नोटिस के खिलाफ पार्टी के राज्य और जिला मुख्यालयों पर अगले दो दिनों में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, नवीनतम नोटिस लगभग ₹1,700 करोड़ का था, जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद भेजा गया था। चार साल तक पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी।