India News (इंडिया न्यूज), Telangana government guidelines on Holi: देशभर में शुक्रवार (14 मार्च, 2025) को होली का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि होली का यह त्यौहार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कल रमजान का दूसरा शुक्रवार भी है। ऐसे में कई जगहों पर मस्जिदों को ढक दिया गया है और प्रशासन ने कई तरह की एडवाइजरी भी जारी की है। इसी सिलसिले में तेलंगाना में भी कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। तेलंगाना में होली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रखने के साथ ही अनजान लोगों पर रंग लगाने और बाइक लेकर समूह में जाने पर रोक है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज कराया है।
भाजपा नेता टी राजा ने क्या कहा?
इस पूरे मामले पर भाजपा नेता टी राजा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी एक समाज की गुलाम है, क्या उन्हें रमजान में बाइक पर घूमते लोग नहीं दिखते? उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा रही है, जबकि अन्य धर्मों के त्योहारों पर कोई सख्ती नहीं की जाती। टी राजा ने कहा कि तेलंगाना पुलिस का यह फरमान तुगलकी है। इस दौरान राजा ने यह भी कहा कि रमजान के 30 दिन होते हैं और इन 30 दिनों में लोग रात में बाइक पर कैसे घूमते हैं। क्या उन्हें इस तरह का फरमान जारी करने का कोई विचार है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस एक समाज की गुलाम है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि, कांग्रेस हिंदू विरोधी है।
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भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा?
इसके अलावा भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इसका विरोध किया। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार का हिंदू विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने कहा, ‘अब तेलंगाना में होली मनाने पर भी रोक लगाई जा रही है। हिंदुओं को बताया जा रहा है कि उन्हें अपना त्योहार कैसे मनाना चाहिए।’ राचकोंडा के पुलिस आयुक्त जी सुधीर बाबू ने बुधवार को आदेश जारी किया कि 14 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें, ताड़ी की दुकानें और बार बंद रहेंगे। हालांकि, स्टार होटलों और पंजीकृत क्लबों में स्थित बार खुले रहेंगे।
तेलंगाना पुलिस ने दिए हैं ये निर्देश
- आप किसी भी अनजान व्यक्ति, वाहन या सार्वजनिक स्थान पर रंग या पानी नहीं फेंक सकते।
- दूसरों पर जबरन रंग डालना प्रतिबंधित है, खास तौर पर ऐसी स्थिति में जब किसी को परेशानी हो।
- सड़क पर समूह में घूमना और लोगों को असुविधा पहुंचाना प्रतिबंधित रहेगा।
- ये नियम 14 मार्च को सुबह 6 बजे से 15 मार्च को सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे।