India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Air Pollution: दिल्ली में बेहद की खराब स्थिति में हवा की गुणवत्ता को देखते हुए GRAP चरण III लगाया गया है। सरकार का ये फैसला वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) निर्णय लिया है कि GRAP के चरण III – ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता (DELHI AQI 401-450 के बीच) के तहत सभी कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही लागू चरण I और II कार्यों के अलावा, एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से सही ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 

केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने GRAP के चरण III के अंतर्गत दिल्ली में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।  इसके साथ ही  प्रदूषण नियंत्रण योजना के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में हल्के वाणिज्यिक वाहनों और डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

केंद्र ने लगाया ये प्रतिबंध

  • GRAP चरण-III प्रतिबंधों में स्टोन क्रशरों के संचालन को बंद करना, एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध शामिल है।
  • GRAP चरण-III प्रतिबंधों में एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी शामिल हैं, जो दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगे। एनसीआर और जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।’
  • GRAP चरण-III प्रतिबंधों में स्टोन क्रशरों के संचालन को बंद करना, एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध शामिल है।

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