India News (इंडिया न्यूज), Delhi HC On Baba Ramdev: दिल्ली हाईकोर्ट ने हमदर्द कंपनी और उसके लोकप्रिय उत्पाद रूह अफजा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए योग गुरु बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि, आपके (बाबा रामदेव) इस बयान ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आपको जानकारी के लिए बता कि, कोर्ट की यह टिप्पणी बाबा रामदेव के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमदर्द कंपनी और उसके लोकप्रिय उत्पाद रूह अफजा द्वारा अर्जित किए गए मुनाफे का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण के लिए किया जाता है। हमदर्द ने इन टिप्पणियों को मानहानि बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

क्या बोले हमदर्द के वकील मुकुल रोहतगी?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हमदर्द की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा, यह एक चौंकाने वाला मामला है, जो न केवल रूह अफजा को बदनाम करने की कोशिश है, बल्कि सांप्रदायिक विभाजन का भी मामला है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा रामदेव की टिप्पणी नफरत फैलाने वाले भाषण के समान है। यह टिप्पणी हमदर्द पर धर्म के नाम पर हमला है और इसे शरबत जिहाद कहा गया है।

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बाबा रामदेव ने रूह अफजा के बारे में क्या कहा था?

बाबा रामदेव ने कहा था, ‘अगर आप वह शरबत पीते हैं, तो मदरसे और मस्जिदें बनेंगी। लेकिन अगर आप पंतजलि का गुलाब शरबत पीते हैं, तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम् विकसित होगा, पंतजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा।’ बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने रूह अफजा शरबत को लव जिहाद की कथित साजिश से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा, ‘जैसे लव जिहाद है, वैसे ही यह भी एक तरह का शरबत जिहाद है।  इस शरबत जिहाद से खुद को बचाने के लिए यह संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए।’

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