India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi Citizenship: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (06 दिसंबर, 2024) लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार को याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

13 जनवरी, 2025 को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि जो वकील इस मामले को देख रहे थे, उन्हें हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया है, इसलिए अब इस मामले को किसी नए वकील को सौंपा जाना है, जिसके बाद केंद्र सरकार के वकील के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी।

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सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में किया ये दावा

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि, अगस्त 2019 में उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। जिसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष राहुल गांधी द्वारा स्वैच्छिक रूप से यह खुलासा किया गया था कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के हकदार हैं। स्वामी ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने भारत के नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का भी उल्लंघन किया है।

संविधान का अनुच्छेद 9 क्या कहता है?

सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि, अगर यह खुलासा सच है तो राहुल गांधी अब भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर उसने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल की है। उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भी भेजे हैं, लेकिन इस पर न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी गई है।

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