India News (इंडिया न्यूज), Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण देने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में इन कथित भाषणों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया। जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले में कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग याचिकाकर्ता की शिकायत पर कानून के मुताबिक स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है।

कोर्ट ने क्या कहा?

बता दें कि, अदालत ने कथित तौर पर धर्म और देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री के एक भाषण से संबंधित याचिका पर अपने पहले के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमे कहा कि, कोई भी धारणा बनाना अनुचित है। साथ ही 0चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आयोग पहले ही सभी राजनीतिक दलों को विस्तृत एडवाइजरी जारी कर चुका है। आयोग के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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पीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, चुनाव आयोग अलग-अलग राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग-अलग मानक नहीं रख सकता। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग से की गई शिकायतों के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेताओं के खिलाफ उनके कथित नफरत भरे भाषणों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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