India News (इंडिया न्यूज), FIR Against Rahul Gandhi: सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद हेमंग जोशी की शिकायत के आधार पर गुरुवार (19 दिसंबर, 2024) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने संसद परिसर में हाथापाई के दौरान गांधी पर “शारीरिक हमला और उकसावे” का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (अपराध करने का सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

कैसे शुरू हुआ ये मामला?

हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ. बीआर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव शुरू हो गया। उनकी टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई और बुधवार और गुरुवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। इंडिया ब्लॉक के विरोध का भाजपा सांसदों ने विरोध किया, जिससे तनाव बढ़ गया। संसद के बाहर गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच हुई झड़प में मारपीट के आरोप लगे हैं। भाजपा नेता हेमंग जोशी, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

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शिकायत में लगाया गया ये आरोप

बता दें कि, अपनी शिकायत में जोशी ने आरोप लगाया कि,  “सुबह करीब 10 बजे, मैं मुकेश राजपूत जी, प्रताप राव सारंगी जी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से जुड़े अन्य सांसदों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था।” उन्होंने दावा किया कि गांधी सुबह करीब 10:40 बजे पहुंचे और सुरक्षा निर्देशों के बावजूद “शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर जबरन बढ़े”, जिससे सांसदों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। जोशी ने गांधी और अन्य विपक्षी सदस्यों पर शारीरिक आक्रामकता भड़काने का भी आरोप लगाया, जिसके कारण चोटें आईं। जोशी ने शिकायत में आरोप लगाया, “मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई है, जबकि सारंगी के माथे पर चोट आई है।”

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कही ये बात

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए “गहन जांच” की मांग की और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की, जिसमें 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 131 (आपराधिक बल का प्रयोग) शामिल हैं। ठाकुर ने नागालैंड की एक महिला भाजपा सांसद के साथ राहुल गांधी द्वारा दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। एक जवाबी दावे में, कांग्रेस ने आरोपों का जोरदार खंडन किया, जिसमें भाजपा सांसदों पर पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और राहुल गांधी के साथ “शारीरिक दुर्व्यवहार” करने का आरोप लगाया गया।

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कांग्रेस ने भी दर्ज कराई शिकायत

दिग्विजय सिंह और मुकुल वासनिक सहित कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा सांसदों के दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले की जांच करने का आग्रह किया है।

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