India News (इंडिया न्यूज), Cases Against Amanatullah Khan: दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को बुरी खबर मिली है लेकिन इस बीच अमानतुल्लाह खान जीत गए हैं। हालांकि, जीत की खुशी मनाने के बजाए उनकी ऐसी हालत हो गई है कि ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। ओखला सीट के जीतने आप नेता को दिल्ली पुलिस खोज रही है और उन पर ऐसे-ऐसे आरोप लगे हैं कि एक बार फिर से अमानतुल्लाह का जेल जाना तय है। आगे जानें उन्होंने ऐसा कौन से कांड किए हैं, जिसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया है।

ढूंढ रही Delhi Police

ओखला विधानसभा सीट से जीतने से पहले भी अमानतुल्लाह खान जेल जा चुके हैं। ओखला जीतने के बाद वो एक बार फिर से अरेस्ट हो सकते हैं। जीतने की खुशी मनाने के बजाए आप विधायक डर के मारे अचानक फरार हो गए हैं और दिल्ली की पुलिस उन्हें गिद्ध नजरों से ढूंढ रही है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बीएनएस की 11 संगीन धाराओं के मुताबिक केस दर्ज किया गया है।

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क्या है Amanatullah से जुड़ा पूरा मामला?

विधायक को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपेरशन शुरू किया है, जिसके तहत पुलिस उनके घर समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। यानी अमनातुल्लाह खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं।

ये पूरा मामला हत्या के प्रयास के आरोपी शाहबाज खान से जुड़ा है, जिसे हिरासत में लिया गया तो कथित तौर पर अमानतुल्लाह खान ने कुछ लोगों को भेज कर बवाल मचवा दिया। पुलिस और इन लोगों के बीच हुई झड़प और धक्कामुक्की के बीच आरोपी शाहबाज खान फरार हो गया। इस घटना के बाद तमतमाई पुलिस ने अमानतुल्लाह और उनके सपोर्टर्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप विधायक पर कुल 11 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें-

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लगी हैं ये धाराएं

  • बीएनएस की धारा 191 (2) साधारण दंगे का अपराध, 190 में किसी गैरकानूनी सभा का हिस्सा होना
  • धारा 221- किसी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने
  • धारा 121 (1)- सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना
  • धारा 132- सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना
  • धारा 351- आपराधिक धमकी
  • धारा 191(2)- गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा
  • धारा 190- गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों द्वारा किए गए अपराध का दोषी
  • धारा 221- सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकना
  • धारा 351(3)- आपराधिक धमकी
  • धारा 263- संदिग्ध व्यक्ति को वैध तरीके से पकड़ने में बाधा डालने का कृत्य
  • धारा 111- संगठित अपराध की सजा