India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Pollution: देश की राजधानी में इन दिनों प्रदूषण कम होने का नाम ले रहा है। शहर के कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार हो गया है। जिसे रोकने के लिए तमाम कोशिशें जारी है। इसी क्रम में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज (शुक्रवार) विभिन्न विभागों के साथ बैठक की है। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेस किया गया। बता दें कि कल (गुरुवार) प्रदूषण पर काबु पाने के लिए ग्रैप-3 के प्रावधानों को लागू किया गया था। इसके साथ दिल्ली में 14 कामों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- 69 प्रतिशत प्रदूषण दूसरे राज्यों से आ रहा
- बीएस3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल के वाहनों पर भी रोक
पर्यावरण मंत्री ने दी जानकारी
गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सचिवालय से केंद्रीय सचिवालय और आरके पुरम से केंद्रीय सचिवालय तक के लिए शटल बसें शुरू की गई है। साथ ही निमार्ण कार्यों से निजात पाने के लिए सभी नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि इसपर काबू पाने के लिए पड़ोसी राज्यों को भी सक्रिय होने की जरुरत है। उन्होंने बताया कि दिल्ली का 69 प्रतिशत प्रदूषण दूसरे राज्यों से आ रहा है। जिसे लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर अब सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
सरकार के सख्त कदम
Delhi Pollution के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। जिसमें 5 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है। ताकी बच्चों के स्वास्थय के साथ उनके स्कूल बसों से होने वाले प्रदुषण से बचा जा सके। इसके अलावा निर्माण कार्य भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ हीं बीएस3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल के वाहनों पर भी रोक लगाया गया है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने सड़कों की सफाई के लिए 52 मशीनों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेंने का आदेश मिला है। साथ हीं सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए 300 से अधिक टैंकर लगाए गए हैं। साथ हीं डीटीसी की बसों को 4000 चक्कर बढ़ाने और मेट्रो के चक्कर बढ़ाए गए हैं।
इन कामों पर लगा रोक
- बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई-भराई पर रोक जारी।
- निर्माण कार्यों पर रोक लगी रहेगी।
- BS3, BS4 और डीजल वाहनों पर रोक जारी।
- कच्चे माल की आवाजाही पर रोक लगाया गया।
- बिल्डिंग की तोड़फोड़ पर रोक लगाया गया।
- सड़क को पक्की करने के काम पर रोक लगाई गई।
- निर्माण संबंधी सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग पर रोक लगाया गया।
- पत्थरों और टाइल्स को काटने पर रोक लगाया गया।
- पेंटिंग के कामों पर रोक लगाया गया।
- 1सीवर लाइन और ड्रेनेज के कामों पर रोक लगाई गई है।
- बैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक लगी है।
- पाइलिंग के कामों पर रोक लगी है।
- कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी है।
- वाटर प्रूफिंग के कामों पर प्रतिबंध लगा है।
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