India News (इंडिया न्यूज), Donald Trump: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक मुकदमे में न्यायाधीश ने उन पर 1,000 डॉलर का जुर्माना लगाया। साथ ही गैग आदेश का उल्लंघन करने के लिए उन्हें 10वीं बार अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति जुआन मर्चन ने चेतावनी दी कि किसी भी अन्य उल्लंघन के लिए पूर्व राष्ट्रपति को जेल जाना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति जुआन मर्चन ने कहा कि उन्होंने अब तक जो नौ $1,000 का जुर्माना लगाया है। वह अमीर कारोबारी मुगल को उस आदेश का उल्लंघन करने से नहीं रोक रहा है, जो उन्हें जूरी सदस्यों, गवाहों और न्यायाधीश और अभियोजकों के परिवारों के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकता है। मामले में हस्तक्षेप करना था।
कोर्ट ने दी पूर्व राष्ट्रपति को चेतावनी
न्यायाधीश मर्चन ने कहा कि वह कई कारणों से जेल की सजा को वास्तव में अंतिम उपाय मानते हैं। जिसमें मुकदमे में व्यवधान, चुनाव से पहले एक प्रमुख राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जेल में डालने के राजनीतिक निहितार्थ और एक पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन गुप्त रखने की असाधारण सुरक्षा चुनौतियां शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा गैग ऑर्डर का निरंतर, जानबूझकर उल्लंघन कानून के शासन पर सीधा हमला है। मर्चन ने जूरी की अनुपस्थिति में पीठ से कहा कि मैं जेल की सज़ा लागू नहीं करना चाहता और ऐसा करने से बचने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है। लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। दरअसल, न्यूयॉर्क का कानून अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने पर $1,000 तक का जुर्माना या 30 दिनों तक की जेल की सजा की अनुमति देता है।
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ट्रंप पर फिर लगा जुर्माना
बता दें कि, न्यायाधीश मर्चन ने सोमवार (6 मई) को 22 अप्रैल के प्रसारण साक्षात्कार के लिए 1,000 डॉलर का जुर्माना लगाया। जिसमें रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि उस जूरी को इतनी तेजी से चुना गया था, इस क्षेत्र में ज्यादातर सभी डेमोक्रेट हैं। उन्होंने पाया कि अभियोजकों द्वारा चिह्नित अन्य बयान जिनमें गवाह माइकल कोहेन और डेविड पेकर का उल्लेख था, उन लोगों ने आदेश का उल्लंघन नहीं किया। वहीं पिछले हफ्ते मर्चन ने ट्रंप पर नौ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 9,000 डॉलर का जुर्माना लगाया था, जिसमें उन्होंने गैग ऑर्डर का उल्लंघन बताया था।
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