India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court On EVM Petition:सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका के जवाब में पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है, जिसमें वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद भी मशीनों से डेटा को नष्ट न करने की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अभी के लिए, ईवीएम से कोई भी डेटा न हटाएं और न ही कोई डेटा पुनः लोड करें।चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “यह विरोधात्मक नहीं है।” उन्होंने कहा, “यदि हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है, तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।”

अदालत की यह टिप्पणी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिकाओं में मांग की गई थी कि अदालत आयोग को ईवीएम घटकों की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए नीति तैयार करने का निर्देश दे।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर का इंजीनियर से सत्यापन कराया जाए ताकि यह साबित हो सके कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

 

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