India News (इंडिया न्यूज),ED levies Rs 3.44-cr penalty on BBC India:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए बीबीसी इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक न्यायिक आदेश जारी किया। समाचार संगठन को 15 अक्टूबर, 2021 से लेकर आदेश का अनुपालन करने तक हर दिन 5,000 रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।

तीन निदेशकों र 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना

संघीय एजेंसी ने बीबीसी इंडिया के तीन निदेशकों जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया  उन्हें उस अवधि के दौरान कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार ठहराया, जब उसने कथित तौर पर कानून का उल्लंघन किया था।

कारण बताओ नोटिस

4 अगस्त, 2023 को जारी कारण बताओ नोटिस में पूछा गया था कि फेमा उल्लंघन के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए, ईडी ने कहा था कि बीबीसी इंडिया 100% विदेशी स्वामित्व वाली है, हालांकि सरकार ने 18 सितंबर, 2019 को एक अधिसूचना में डिजिटल मीडिया कंपनियों में विदेशी निवेश पर 26% की सीमा निर्धारित की थी।

2023 में छह कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज

ईडी ने बीबीसी इंडिया और उसके छह कर्मचारियों के खिलाफ अप्रैल 2023 में मामला दर्ज किया था, आयकर विभाग द्वारा दिल्ली और मुंबई में उसके अधिकारियों का सर्वेक्षण करने के दो महीने बाद। यह सर्वेक्षण तीन दिनों तक चला था।

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