India News (इंडिया न्यूज़), Atishi attacked ON central government: दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने GST को PMLA तहत लाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आतिशी का कहना है कि GST को PMLA के तहत लाने का मतलब है कि जो लोग GST भरते हैं, उन पर अब PMLA के तहत ईडी द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। हमने देखा है कि कैसे ईडी का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने और गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है। बता दें केंद्र सरकार ने GST अपराधों की जांच को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के रूप में कराने का फैसला लिया है। इसको लेकर शनिवार देर रात वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद अब GST (वस्तु एवं सेवा कर) से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी। वहीं जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी GST नेटवर्क से पूरा डेटा मांग सकता है।

लोगों को परेशान करने में किया जा रहा है ED का इस्तेमाल

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा, “दिल्ली सहित कई वित्त मंत्रियों द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया कि क्यों GST को PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत लाया गया है? 7 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई जिससे पूरे GST प्रणाली को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया। इसका मतलब है कि जो लोग GST भरते हैं, उन पर अब PMLA के तहत ईडी द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है…हमने देखा है कि कैसे ईडी का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने और गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है…हम इसका विरोध करते हैं, हमने चर्चा की मांग की है।”

GST  से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी

बता दें सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, GST नेटवर्क को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत लाने का फैसला किया गया है।इसको लेकर शनिवार देर रात वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद अब GST (वस्तु एवं सेवा कर) से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी। वहीं जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी GST नेटवर्क से पूरा डेटा मांग सकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में GST अपराधों की जांच कर सकेगी  ईडी

केंद्र के इस फैसले के बाद अब GST में गड़बड़ी करने वाले व्यापारी, कारोबारी और फर्म के खिलाफ ED एक्शन ले सकेगी। इसके साथ ही GST कलेक्शन में होने वाली अनियमितताओं को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा क्योंकि GST अपराधों की जांच ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कर सकेगी।

फर्जी बिलिंग के माध्यस से नहीं हो पाएगी चोरी

सरकार के इस फैसले के बाद अब टैक्स चोरी और डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि फर्जी बिलिंग के माध्यस से कर चोरी रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।

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