India News (इंडिया न्यूज), Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के मुताबिक याचिका स्वीकार करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। याचिका में चंदे के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को रद्द कर दिया था, क्योंकि इसमें राजनीतिक चंदे को पूरी तरह से गुमनाम रखा गया था।

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की याचिका खारिज

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला हवाला कांड, कोयला घोटाले जैसा है। इन मामलों में न केवल राजनीतिक दल बल्कि बड़ी जांच एजेंसियां ​​भी शामिल हैं। यह देश के इतिहास के सबसे बुरे वित्तीय घोटालों में से एक है। सीजेआई ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया का पालन करें। हमने खुलासे का आदेश दिया है। हम एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गए हैं, जहां हमने योजना को रद्द कर दिया है।

भूषण ने कहा कि इसमें सरकारें शामिल हैं, सत्ताधारी दल शामिल हैं, शीर्ष कॉर्पोरेट घराने शामिल हैं। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि कुछ मामलों में सीबीआई के अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए।

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