India News (इंडिया न्यूज), Gurmeet Ram Rahim: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 2015 से जुड़े तीन बेअदबी मामलों में चल रही सुनवाई पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा दी।
राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई रोक
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने राम रहीम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। कोर्ट पंजाब की ओर से हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सिखों के पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी।
2015 का है मामला
ये मामले 2015 में फरीदकोट जिले के बरगारी में गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति की चोरी से जुड़े हैं। पवित्र ग्रंथ के फटे हुए पन्ने बाद में बरगारी में पाए गए, जिसके बाद फरीदकोट में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। जब विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, तो पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें बहबल कलां में दो लोगों की मौत हो गई। कोटकपूरा में कई अन्य घायल हो गए।
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फरवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायियों के खिलाफ मुकदमा फरीदकोट की एक अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया। यह कदम मामले में आरोपी डेरा के एक अनुयायी की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उठाया गया। दिसंबर 2021 में, राम रहीम ने उच्च न्यायालय का रुख कर मांग की कि 2015 की तीन बेअदबी की एफआईआर की जांच सीबीआई करे। 2017 के विधानसभा चुनावों में बेअदबी का मुद्दा और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी पंजाब में प्रमुख चुनावी मुद्दे बन गए, जिसमें शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सत्ता में वापसी करने में विफल रही। राम रहीम पहले से ही हत्या और बलात्कार के दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल की सजा काट रहा है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, भले ही उसे कई मौकों पर पैरोल और फरलो दिए गए हों।
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