India News(इंडिया न्यूज), Gyanvapi Case: ज्ञानवापी- शृंगार गौरी मुकदमे की सुनवाई 28 सितंबर को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी। इस दौरान ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मुकदमे की वादिनी संख्या रेखा पाठक, मजू व्यास, लक्ष्मी देवी, सीता साहू की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर आदेश आ सकता है।

वहीं मस्जिद पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में हो रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) सर्वे रोकने की मांग के प्रार्थना पत्र पर भी आदेश आ सकता है। पिछली सुनवाई पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया है।

सर्वे के दौरान मिले कलाकृतियां, लेख सुरक्षित किया जाए

उधर, मंदिर पक्ष की तरफ से भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। जिसमें बताया गया है कि अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का सर्वे चल रहा है। सर्वे के दौरान मिलने वाली कलाकृतियां, लेख व अन्य साक्ष्यों को संरक्षित करना जरुरी है। मंदिर पक्ष ने इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को आदेश देने की मांग अदालत से की है।

ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित रखने की मांग

मस्जिद पक्ष ने मंदिर पक्ष द्वारा ASI सर्वे का शुल्क जमा नहीं करने की बात कहते हुए इसे रोकने की मांग की है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने रिपोर्टिंग को तथ्यहीन बताते हुए मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग की है। इन सभी विषय पर फैसले के लिए अदालत ने इस मामले में अन्य पक्षकारों से आपत्ति तलब करते हुए सुनवाई के लिए 9 अगस्त का दिन तय किया था।

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