India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi mosque Survey, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे पर रोक लगा दी। सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, “26 जुलाई तक हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच, मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।”

  • 26 जून तक रोक
  • हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष
  • जिला कोर्ट ने दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने के बाद डीएम वाराणसी ने कहा कि हम अदालत के आदेश का पालन करेंगे। वही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं, “सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है, ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके।”

टीम पहुंच रही

विष्णु जैन ने कहा कि हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद एचसी अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा।

जिला अदालत का आदेश

23 जून को वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली थी जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया गया था। इससे बाद सोमवार सुबह एएसआई के 30 लोगों की टीम सर्वे का काम करने के लिए परिसर में पहुंची। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

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