India News (इंडिया न्यूज), Hemant Soren Bail: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार (8 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। ईडी ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा हेमंत सोरेन को जमानत देने का आदेश अवैध है। ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने यह कहकर गलती की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखण्ड विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है।

हाईकोर्ट ने दी जमानत

दरअसल, हेमंत सोरेन 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए थे। जब उच्च न्यायालय ने उन्हें भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी थी। हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया और विश्वास मत जीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें 31 जनवरी को रांची राजभवन से गिरफ्तार किया गया था।

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भूमि घोटाले का लगा आरोप

गौरतलब है कि, इस साल की शुरुआत में भूमि घोटाले के सिलसिले में ईडी ने हेमंत सोरेन, आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व डिप्टी कमिश्नर छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य सहित 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के समय हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है।

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