India News(इंडिया न्यूज), Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के छह बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बागी विधायकों ने स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती दी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई कर सकता है।
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स्पीकर का फैसला गलत
सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों द्वारा स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की मांग की है। दरअसल स्पीकर ने विधानसभा में बजट के दौरान अनुपस्थित रहने के आधार पर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले को गलत ठहराते हुए रद्द करने की मांग की है।
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ये विधायक बने बागी
हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के इन छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। जिसके चलते बीजेपी के हर्ष महाजन विजयी घोषित हुए थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
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