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Hindu Marriage: पकड़ुआ ब्याह पर पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा-केवल सिन्दूर लगाना…….

Hindu Marriage

India News (इंडिया न्यूज़), Hindu Marriage: ‘पकडुआ ब्याह’ या यू कहें जबरन विवाह का नाम तो आपने  सुना ही होगा। यानि एक ऐसा विवाह जिसमें लड़के को जबरन पकड़ कर उससे शादी करवाना। ऐसे मामले बिहार में ज्यादा सामने आते हैं। इस पर पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ”हिंदू कानून उन विवाहों को मान्यता नहीं देता है जिनमें किसी महिला के माथे पर जबरदस्ती सिन्दूर लगाया जाता है या जबरदस्ती लगाया जाता है। खबर एजेंसी की मानें तो ये फैसला जस्टिस पीबी बजंथरी और अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने सुनाया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक हिंदू विवाह सहमति से नहीं होता है और इसमें ‘सप्तपदी’ की प्रथा शामिल नहीं होती है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेने होते हैं, तो यह विवाह अमान्य माना जाता है।

क्या था मामला

अदालत याचिकाकर्ता, रवि कांत के मामले पर सुनवाई कर रही थी। रवि कांत का दस साल से अधिक समय पहले बिहार के लखीसराय इलाके में अपहरण कर लिया गया था। जो कि वह उस समय सेना में सिग्नलमैन थे। इसके बाद बंदूक की नोक पर उन्हें दुल्हन के माथे पर सिन्दूर लगाने के लिए दबाव बनाया गया। पीठ ने 10 नवंबर को इस “जबरन” विवाह को रद्द कर दिया।  उच्च न्यायालय ने कहा, “हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि जब सातवां कदम (दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर) उठाया जाता है, तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। इसके विपरीत, यदि ‘सप्तपदी’ पूरी नहीं हुई है, तो विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। 30 जून 2013 को, रवि और उसके चाचा प्रार्थना करने के लिए लखीसराय के एक मंदिर में गए, जहां उनका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद उस दिन रवि पर “शादी” करने का दबाव बनाया गया।

पुलिस की लापरवाही

जब रवि के चाचा ने जिला पुलिस में शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया, तो कथित तौर पर उन्हें भगा दिया गया। इसके बाद रवि लखीसराय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गए और आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। 27 जनवरी 2020 को, विवाह को रद्द करने का अनुरोध दायर करने के बाद पारिवारिक अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई करने वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने बताया कि पारिवारिक अदालत के निष्कर्ष गलत थे और आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रतिवादी के पुजारी को ‘सप्तपदी’ का कोई पूर्व ज्ञान नहीं था और वह विवाह समारोह के स्थान को याद नहीं कर सके।

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Reepu kumari
Tags: biharPatna High Court
2 years ago

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