इंडिया न्यूज ( नई दिल्ली ) : पैनकार्ड एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट है. पहचानपत्र के तौर पर तो काम करता ही है उसी के साथ ये डाक्यूमेंट कई जगहों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है. आईटीआर से लेकर टैक्स फाइलिंग तक सभी जगहों पर बिना पैन का कोई काम नही हो सकता है. ये डाक्यूमेंट व्यक्ति के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही बन सकता है. इसके तमाम फायदें है.
कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड एक बार बनने के बाद कितने दिनो तक वैध माना जाता है. इसको लेकर कई बार लोग लंबे समय तक कंफ्यूज रहते हैं. ऐसे में आज आपकी ये कंफ्यूजन हम दूर करने जा रहे है. दरअसल पैनकार्ड देश के आयकर विभाग द्वारा बनाया जाता है. कोई भी व्यक्ति जो कि 18 वर्ष की आयु सीमा को पार कर रहा और वो भारतीय है तो वो पैन कार्ड के लिए एप्लाई कर सकता है.
वैधता नहीं होती है खत्म
पैन कार्ड किसी के भी जीवन काल मे एक बार बनता है. एक बार बनने के बाद वो हमेशा के लिए मान्य रहता है. हालांकि जरुरी जानकारियां समय समय पर बदली जा सकती है. इसके लिए आपको आवेदन करना होता है. वही किसी को भी एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नही दी जाती है. गलती से आपके पास यदि दो पैन कार्ड तो एक को आयकर विभाग में जमा कराना होता है.
अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है अलॉट
सभी के पैन कार्ड पर एक यूनिक नंबर अलॉट होता है जिसमे अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं. इस नंबर के सहारे किसी की भी पहचान की जा सकती है. किसी के भी पैन का नंबर एक नही होता. किसी भी व्यक्ति का जीवन काल में एक ही बार पैन बन सकता है. ऐसें में पैन की वैधता जीवन भर रहती है.
ध्यान से करें पैन आवेदन
पैनकार्ड के लिए आवेदन करते टाईम इस बात का ध्यान रखे कि जो भी जानकारी है वो सही भरी जाए. इसी के साथ थोड़ी भी त्रुटी आपको काफी दिक्कत में डाल सकती है. ऐसे में फॉर्म भरते वक्त सारे डिटेल सही भरें.
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