India News (इंडिया न्यूज), Indians Deported From US : अमेरिका की तरफ से भारत भेजे गए 104 भारतीय अप्रवासी बुधवार (5 फरवरी) की दोपहर को अमेरिकी सैन्य विमान C-17 से वापस आ गए हैं। इन सभी लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बंधी हुई थी। इस सब के देश वापस आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या इनकी पुलिस जांच होगी और क्या ये सभी अप्रवासी दोबारा कभी अमेरिका जा पाएंगे? ऐसे कई सवाल अब लोगों के मन में आ रहे हैं।

इसको लेकर भास्कर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका से वापस भेजे गए सभी अप्रवासी भारतीयों का बायोमीट्रिक स्कैन किया गया है. वहीं, अब ये सभी अप्रवासी भविष्य में कभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे। अगर ये वैध डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे, तो इन्हें वीजा नहीं मिल पाएगा।

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इन देशों में भी नहीं जा पाएंगे भारतीय अप्रवासी

आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका की वीजा पॉलिसी को कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत दुनिया के 20 देश फॉलो करते हैं। इसलिए इन अप्रवासियों को अब इन सभी देशों में भी एंट्री नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इन लोगों पर जो कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो बता दें कि इन लोगों पर भारत में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की जमीन पर अपराध किया है, भारत में नहीं।

हांलाकि, अमेरिका पहुंचने के तरीकों और भारत में किसी अपराध में संलिप्त होने की जांच पुलिस जरूर करेगी। लेकिन मानव तस्करी गिरोह के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश किया हो तो ऐसे मामलों में पुलिस उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई जरूर करेगी।

ऐसे में गिर सकती है कार्रवाई की गाज

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर किसी अप्रवासी ने डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने के लिए पैसा दिया हो तो उन लोगों पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत ईडी कार्रवाई कर सकती है। अगर पासपोर्ट में हेराफेरी का मामला हुआ तो नागरिकता अधिनियम 1955 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा भारत के बॉर्डर को अवैध रूप से क्रॉस करने वालो पर इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के तहत कार्रवाई होगी। वहीं अवैध रूप से संपत्ति देश के बाहर ले गए तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है।

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