India News (इंडिया न्यूज),Supreme Court on Bulldozer Action: देश में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर सभी की अलग-अलग राय है, लेकिन कोर्ट इस पर कड़ा रुख अपना रहा है। कोर्ट लगातार इस तरह की कार्रवाई की निंदा कर रहा है और अधिकारियों को फटकार लगा रहा है। इसके साथ ही कई मामलों में मुआवजा देने का फैसला भी दे रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अपना फैसला सुनाया है।

यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है-कोर्ट

प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के मकान गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। ड्यू प्रोसेस नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पांचों पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी गलत बताया है और इसकी निंदा की है।

यूपी सरकार को लगाई फटकार

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। इससे पहले नवंबर महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें यूपी सरकार 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, आपने सिर्फ मौके पर जाकर लोगों को जानकारी दी।

प्रेतों का अड्डा है ये मंदिर, पिशाचों को लगानी पड़ती है हाजरी…जो एक बार देख लिया पीछे मुड़कर तो साथ चल देगा इनका साया, जानें इस मंदिर का रहस्य

म्यांमार के बाद अब यहां आएगा ‘महाभूकंप’, 300,000 लोगों की हो जाएगी मौत!