India News(इंडिया न्यूज), Kerala: केरल सरकार का नाम बदलकर केरलम किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये मुद्दा आज का नहीं है जब इस विषय को लेकर राज्य सरकार प्रस्ताव लाई हो। केरल सरकार ने संविधान में संशोधन कर केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव रखा है। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी।
केरल सरकार ने रखा प्रस्ताव
विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पहली अनुसूची में इस बदलाव को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के कार्यान्वयन का आह्वान किया। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब केरल सरकार इस तरह का प्रस्ताव लेकर विधानसभा आई हो, पिछले साल भी राज्य सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे केंद्र सरकार ने वापस भेज दिया था। आपको बता दें कि केरल सरकार बहुत पहले से इस प्रयास में जुटी है कि राज्य का नाम बदला जाए।
क्या बदल दिया जाएगा केरल का नाम?
केरल ने संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं के नामों में संशोधन कर ‘केरलम’ करने की मांग की थी। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह के बाद सरकार का ध्यान केवल पहली अनुसूची में संशोधन करने पर चला गया और सरकार को 9 अगस्त 2023 को पारित प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। विजयन ने आगे कहा कि राज्य का मलयालम नाम ‘केरलम’ होने के बावजूद इसे आधिकारिक तौर पर ‘केरल’ के रूप में दर्ज किया गया है। इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य है कि मलयालम उच्चारण से मिलता-जुलता है।