India News (इंडिया न्यूज), Kolkata Rape Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर अस्पताल और कॉलेज में 9 अगस्त को 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी। जिसको 100 दिन पुरे हो चुके हैं। वहीं इस घटना के बाद देशभर में भारी उबाल देखने को मिला था। परंतु समय के साथ देश के लोग हमेशा की तरह न्याय मांगते-मांगते ठंडे पड़ गए। वहीं रविवार (17 नवंबर) को अपनी बेटी के खिलाफ क्रूर अपराध के 100 दिन पूरे होने पर पीड़िता के माता-पिता ने राजधानी शहर में एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। पीड़िता के माता-पिता ने कार्यकर्ता समूह अभय मंच द्वारा आयोजित रैली को अपने निवास से हरी झंडी दिखाई।
कोलकाता में रैली और मसाल यात्रा का आयोजन
बता दें कि, कोलकाता के आयोजित इस मार्च में कुल 100 साइकिल सवार और 100 मशालधारी प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। जिनमें से कुछ राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थे, जबकि अन्य रैली का नारा लगा रहे थे। वो नारा था हमें न्याय चाहिए, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम हार नहीं मानेंगे। वहीं रैली पीड़िता के घर से शुरू हुई, आरजी कर अस्पताल से गुज़री और कोलकाता के श्यामबाजार चौराहे पर समाप्त हुई। अंत में, विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों को 100 मशालें सौंपी गईं। वे अपने जिलों में मशाल के प्रतीक को ले जाएंगे। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षु डॉक्टर के सम्मान में 100 सेकंड का मौन रखा, जिसका शव 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।
पीड़िता के माता-पिता ने क्या कहा?
पीड़िता के पिता ने रैली शुरू होने से पहले कहा कि हमें न्याय मिलेगा, निराश होने की कोई बात नहीं है। हमें आंदोलन को सही तरीके से जारी रखना है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम इसे हड़प लेंगे। वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि सिर्फ 100 दिन नहीं, बल्कि हम न्याय की उम्मीद में हर मिनट, हर सेकंड और हर दिन गिन रहे हैं। 9 अगस्त को आए उस फोन कॉल ने हमारे दिल में आग जला दी जो आज भी जल रही है। साथ ही डॉक्टरों और अभय मंच के सदस्यों ने अभय मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।
अब तक न्याय की उम्मीद
दरअसल, घटना के एक दिन बाद कोलकाता पुलिस ने नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद रॉय पर धारा 103(1) (हत्या की सजा), धारा 64 (बलात्कार की सजा) और धारा 66 (मृत्यु का कारण बनने या लगातार बलात्कार के परिणामस्वरूप सजा) के तहत आरोप हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुसार, मामले की सुनवाई चल रही है। पिछले महीने, सीबीआई ने अपने शुरुआती आरोपपत्र में रॉय को एकमात्र मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना था। जिसमें अपराध के पीछे संभावित बड़ी साजिश का उल्लेख किया गया था।