India News (इंडिया न्यूज़), Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में होनी है।
28 जून को दायर किया था मुकदमा
श्री बोस ने 28 जून को सुश्री बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसके एक दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं।
उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, श्री बोस द्वारा सुश्री बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ के समक्ष होगी।’
क्या है पूरा मामला ?
सुश्री बनर्जी की टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे “गलत और बदनामी वाली धारणा” न बनाएं। 27 जून को राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान सुश्री बनर्जी ने दावा किया था कि “महिलाओं ने उन्हें सूचित किया है कि वे हाल ही में वहां हुई घटनाओं के कारण राजभवन जाने से डरती हैं”।
2 मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।