India News (इंडिया न्यूज), Meerut Saurabh Murder Case: मुस्कान के गर्भवती होने और जेल में जांच के दौरान उसकी प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उधर, सौरभ के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि होने वाले बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए। अगर बच्चे का डीएनए सौरभ से मेल खाता है तो वे बच्चे को पालेंगे। अगर डीएनए रिपोर्ट मेल नहीं खाती है तो वे बच्चे को लेकर कोई दावा नहीं करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, इंदिरानगर, ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ की हत्या मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर तीन मार्च की रात को की थी। मुस्कान ने सौरभ को बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर दिया और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी।

क्या है पूरा मामला?

सौरभ के शव के टुकड़े कर नीले रंग के ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट का घोल डालकर जमा दिया था। 18 मार्च को हत्या का खुलासा हुआ और पुलिस ने उसी दिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च को उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल प्रशासन ने सीएमओ मेरठ को पत्र भेजकर जेल में महिला डॉक्टर भेजकर मुस्कान समेत दो महिला बंदियों की मेडिकल जांच कराने को कहा था। सोमवार को जिला अस्पताल से डॉ. कोमल जिला कारागार पहुंची और मुस्कान की जांच की। इस दौरान मुस्कान के गर्भवती होने की जानकारी मिली।

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सौरभ के बड़े भाई बबलू ने क्या कहा?

सौरभ के बड़े भाई बबलू ने कहा कि अगर बच्चा सौरभ का है तो परिवार इस बच्चे को गोद ले लेगा। इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए और इसका मिलान सौरभ से कराया जाए। बबलू ने कहा कि हमें नहीं लगता कि यह बच्चा सौरभ का है। सौरभ 26 फरवरी को आया था। छह दिन के अंदर यानी तीन मार्च को उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल चले गए। यह बच्चा साहिल का या किसी और का हो सकता है। ऐसे में हम प्रशासन से मुस्कान के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करेंगे।

जांच में हुआ ये खुलासा

जांच में पता चला कि मुस्कान नवंबर 2023 से सौरभ की हत्या की योजना बना रही थी। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक मुस्कान जेल में सिलाई का काम करती है जबकि साहिल खेतीबाड़ी करता है। दोनों को नशा मुक्ति केंद्र की मदद से पुनर्वास प्रक्रिया में भी शामिल किया गया था। जेल सूत्रों ने यह भी बताया कि सोमवार को साहिल की दादी पुष्पा उससे मिलने जेल आई थीं, लेकिन अभी तक मुस्कान से मिलने उसका कोई भी रिश्तेदार जेल नहीं पहुंचा है।

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