India News (इंडिया न्यूज),Mehbooba Mufti on Waqf Law: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद का निर्णय आया था, तब कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसी तरह जब अफजल गुरु का मामला आया था, तब कोई सबूत नहीं था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वे लोगों की भावनाओं के लिए यह फैसला दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर भी देश के मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल रखेगा।
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वक्फ कोई छोटा-मोटा विषय नहीं- महबूबा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती ने कहा, ”इस कानून के बाद हमारे कई कब्रिस्तान, मदरसे और मस्जिदें ढहा दी गईं। इस ढहाए जाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी को इसमें दखल देना चाहिए। वक्फ का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मुसलमान देश को एकजुट रखते हैं और अगर वे खत्म हो गए तो पूरा देश तितर-बितर हो जाएगा।”
उन्होंने कहा, ”अगर सरकार मुस्लिमों की सहयता करना चाहती है तो वक्फ को अपने पास लेने की बजाय एक कमेटी बनाकर जमीन का उपयोग अस्पताल और कॉलेज बनाने में करे। ताकि मुस्लिम तरक्की कर सकें।”
उमर अब्दुल्ला पर निशाना
उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी होने में विफल रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ”जम्मू-कश्मीर की जनता और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर पूरे देश के मुसलमानों का पुरजोर समर्थन करती है।”
बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्षी दलों के साथ-साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की थी। हालांकि स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। इसको लेकर महबूबा मुफ्ती लगातार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साध रही हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “मुगलों के जिन वारिसों और वंशजों की आप तलाश कर रहे हैं, वे आपके बीच में से हैं, हमारे बीच में नहीं। मुगलों ने गरीब और आम मुसलमानों से शादी नहीं की, बल्कि उन शाही परिवारों में शादी की जो आज भी आपके आसपास हैं।”
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ कानून पर भी सुनवाई की। इस दौरान केंद्र, राज्य और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर जवाब देने की बात कही। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजर प्रॉपर्टी द्वारा रजिस्टर्ड वक्फ को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड या काउंसिल में अभी कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।