India News(इंडिया न्यूज),Mohammad Faizal: एनसीपी एक बार और सवालों के घेरे में घिरने वाली है। जहां एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल पीपी को बुधवार को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। जिसके बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में एक बुलेटिन जारी कर बताया है कि, मोहम्मद फैजल के खिलाफ यह कार्रवाई केरल उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज करने के बाद का गई है।
लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, लोकसभा सचिवालय ने बुलेटिन में बताया कि, केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैज़ल पी.पी. को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है।इसके साथ ही इस बुलेटिन में कहा गया है कि, उनकी सदस्यता सजा सुनाए जाने वाले दिन यानी 11 जनवरी से अयोग्य मानी जाएगी। गौरतलब है कि फैजल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। यह दूसरी बार है कि फैजल को लोकसभा की सदस्यता अयोग्य ठहराया गया है।
एक नजर खास जानकारी पर
जानकारी के लिए बता दें कि, सत्र अदालत ने पी सालिह की हत्या के प्रयास के मामले में फैजल और तीन अन्य लोगों को 25 जनवरी को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं केरल हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था, जिसके कुछ समय बाद 29 मार्च को उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। जिसके बाद एक बार फिर लक्षद्वीप की याचिका पर अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और मामले को दोबारा हाईकोर्ट विचार के लिए भेज दिया था। उसी पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है।
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