India News (इंडिया न्यूज), MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने के आरोपी भोपाल के एक शख्स को जमानत देते हुए अनोखी सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि युवक को महीने में दो बार थाने जाकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और फिर सलामी के साथ हर बार भारत माता की जय बोलना होगा।

हाईकोर्ट ने दी अनोखी सजा

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई पूरी होने तक आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में पेश होना होगा और ‘भारत माता की जय’ के नारे के साथ 21 बार भारतीय ध्वज को सलामी देनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक फैजल ने इसी साल 17 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इसके बाद उसे भोपाल में मिसरोद पुलिस ने ‘शत्रुता को बढ़ावा देने’ के आरोप में आईपीसी की धारा 153 के तहत गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह हिरासत में है। फैजल के वकील ने माना कि उनके मुवक्किल ने नारा लगाया था। लेकिन कोर्ट से कुछ सख्त शर्तों के साथ उसे जमानत देने की गुहार लगाई।

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सरकारी वकील ने जमानत का किया विरोध

सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि फैजल का आपराधिक इतिहास रहा है और उसने देश के खिलाफ नारे लगाकर गंभीर अपराध किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं और वह वीडियो में भी नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और ट्रायल कोर्ट में इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत देने का फैसला किया।

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