India News MP (इंडिया न्यूज़),MP High Court: MP में लोकायुक्त टीम के द्वारा ट्रैप में पकड़े जाने के बाद दंडात्मक कार्यवाही करते हुए स्थानांतरण किए जाने के खिलाफ MP हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता प्रभारी प्राचार्य के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने स्थगन आदेश दिए हैं।
स्थानांतरण दंडात्मक प्रकिया के तहत किया गया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रीवा निवासी याचिकाकर्ता विद्याचरण अहिरवार प्रभारी प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पुरौना की तरफ से दायर की याचिका में बताया गया था कि उसके खिलाफ आरोप है कि लोकायुक्त की टीम ने उसे 1 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड लिया था। ट्रैप होने के बाद आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा ट्रांसफर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पुरौना रीवा से शासकीय 10वीं से. स्कूल पिपराही जिला मऊगंज कर दिया गया। याचिका में बताया था कि उसका स्थानांतरण दंडात्मक प्रकिया के अनुसार किया गया है।
15 दिनों में जवाब मांगा
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की तर्क प्रस्तुत उसके खिलाफ आरेाप प्रमाणित नहीं है। इसके बाद भी उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करते हुए स्थानांतरण करना सही नहीं है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने स्थानांतरण पर स्थगन आदेश जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करके 15 दिनों में जवाब मांगा है।