India News (इंडिया न्यूज), MP Minister Vijay Shah: भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार (15 मई, 2025) को नए मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है? कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है।

सीजेआई ने की ये टिप्पणी

CJI ने कहा कि हम जानते हैं कि सिर्फ मंत्री होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। विजय शाह की ओर से अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने दलील देते हुए कहा, ‘याचिकाकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार की है और उनके बयान की गलत व्याख्या की गई। मीडिया ने इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। हम एफआईआर पर रोक लगाने की अपील करते हैं।’

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एमपी हाईकोर्ट ने स्वतः लिया था संज्ञान

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी को चार घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसे विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, कोर्ट ने एफआईआर में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

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