India News (इंडिया न्यूज), MP News: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा निलंबित कर दिए हैं और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है। इस निर्देश की वजह से कथित तौर पर मध्य प्रदेश में 9 नाबालिग बच्चों के लिए मुसीबत बन गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी अब इस दुविधा का सामना कर रहे हैं कि क्या इन बच्चों को अपनी मां के साथ भारत में रहना चाहिए या अपने पिता के साथ पाकिस्तान जाना चाहिए। इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा गया है।

पुलिस ने मध्य प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय से मांगा मार्गदर्शन

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, ये 9 बच्चे अलग-अलग जिलों में रह रहे हैं। जबलपुर में तीन, इंदौर में चार और भोपाल में दो। इन सभी मामलों में मां भारतीय है, जबकि पिता पाकिस्तानी है। पुलिस प्रशासन ने बच्चों की स्थिति के बारे में मध्य प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय दोनों से मार्गदर्शन मांगा है। इसके अलावा, अधिकारी एक पाकिस्तानी व्यक्ति की स्थिति पर भी विचार कर रहे हैं, जिसने केंद्र सरकार के आदेश से ठीक पहले 25 अप्रैल को भोपाल में लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन किया था। न्यूज18 हिंदी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया, “हमने भारतीय माताओं और पाकिस्तानी पिताओं से पैदा हुए 9 बच्चों के बारे में केंद्र से सलाह मांगी है। इनमें से चार बच्चे इंदौर में, तीन जबलपुर में और दो भोपाल में हैं। हमने एलटीवी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के बारे में भी मार्गदर्शन मांगा है।”

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भारत सरकार ने दिया था ये निर्देश

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा 25 अप्रैल तय की थी। निर्देश के अनुसार, सार्क वीजा और अन्य अल्पकालिक वीजा (आगमन पर वीजा, व्यापार, पत्रकार और पर्यटक वीजा सहित) के धारकों को 26 अप्रैल तक देश से बाहर निकलना था। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का समय दिया गया था। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों और राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समयसीमा से अधिक समय तक भारत में न रहे। जो लोग तय समयसीमा से अधिक समय तक भारत में रहते हैं, उन्हें गिरफ्तारी, मुकदमा, तीन साल तक की कैद और 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक या आधिकारिक वीजा धारकों को छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, धार्मिक उत्पीड़न से बचने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है।

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