India News (इंडिया न्यूज), Mukhtar Ansari: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। आज (गुरुवार) अदालत ने अंसारी को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश स्थित गाजीपुर में MP-MLA कोर्ट ने सुनाया है। हालांकि इस मामले में अभी मुख्तार अंसारी को सजा नहीं सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में कल सजा सुनाई जाएगी।
जमानत की अर्जी
यह मामल साल 2010 का बताया जा रहा है। जिसमें करंडा थाने में Mukhtar Ansari के खिलाफ गैंगस्टर के आरोप में केस दर्ज किया गया था। बता दें कि बीते 14 अक्टूबर को ईडी ने मुख्तार अंसारी के गाजीपुर और मऊ में स्थित संपत्तियों को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी।
अवधेश राय हत्या मामला
बता दें कि मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए हैं। याचिका में अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सजा रद्द करने की अपील की गई है। इसके अलावा 5 जून को वाराणसी के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी थी।
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