India News (इंडिया न्यूज)National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ‘प्रथम दृष्टया मामला’ बनता है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष मामले का संज्ञान लेने के लिए प्रारंभिक दलीलें पेश कीं। इस बीच, न्यायाधीश ने ईडी को मामले में अपनी चार्जशीट की एक प्रति भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिनकी निजी शिकायत पर ईडी ने वर्तमान मामला दर्ज किया था। मामले में बहस अभी भी जारी है।
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ईडी ने दाखिल की थी चार्जशीट
हाल ही में चार्जशीट दाखिल करने वाली ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 26 जून, 2014 को स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत का संज्ञान लिया था। नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में संघीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक “अपराध की आय का लाभ उठा रहे थे” जब तक कि ईडी ने नवंबर 2023 में इस केस से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त नहीं कर ली।
ईडी ने आगे दावा किया कि गांधी परिवार ने न केवल अपराध की आय अर्जित करके धन शोधन किया, बल्कि उस धन को अपने पास भी रखा। ईडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के संबंध में सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। इस बीच, न्यायाधीश ने संघीय एजेंसी को शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को एक प्रति प्रदान करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी (ED) ने वर्ष 2021 में अपनी जांच शुरू करने के बाद हाल ही में अपना आरोपपत्र दाखिल किया।
नेशनल हेराल्ड मामला क्या है?
नेशनल हेराल्ड मामला क्या है? नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह अखबार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया था। इसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। AJL के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और दूसरे शहरों में कई बेहद महंगी संपत्तियां थीं, जो उन्हें सरकारी रियायतों पर मिली थीं। समय के साथ, वित्तीय कठिनाइयों और घाटे के कारण 2008 में अख़बार का प्रकाशन बंद हो गया।
उस समय AJL पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था। वरिष्ठ भाजपा नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) नामक कंपनी के माध्यम से AJL की संपत्तियों को धोखाधड़ी से हासिल किया। उनके अनुसार, पूरी प्रक्रिया अवैध थी और इसका उद्देश्य 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर कब्जा करना था।