India News (इंडिया न्यूज), Noida: ग्रेटर नोएडा निवासी कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। जिसमें उसे 20.54 लाख रुपये का चूना लगा है। उसे एक टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए घर से काम करने की नौकरी का लालच दिया गया था। जिसमें मौद्रिक पुरस्कारों के लिए Google मैप्स पर होटलों की रेटिंग करना शामिल था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के ची-1 सेक्टर में रहने वाले संदीप कुमार ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि मुझे उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक टेक्स्ट मिला कि मैं घर से काम करने की नौकरी कर सकता हूँ, जिसमें मुझे Google मैप्स पर होटलों की रेटिंग करनी है और बदले में मुझे पुरस्कार के रूप में पैसे मिलेंगे।

नोएडा में हुई लाखों की धोखाधड़ी

बता दें कि, फिर उसे लगभग 100 सदस्यों वाले एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया, जहाँ उसने रेटिंग के काम करने शुरू किए। एफ़आईआर के अनुसार, जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके काम में जल्द ही निवेश गतिविधियाँ भी शामिल हो गईं। मैंने होटलों आदि की रेटिंग शुरू कर दी। इन कार्यों के साथ, कुछ निवेश कार्य भी थे, जिनमें मैंने पहले ₹50,000 का निवेश किया। लेकिन मैं वेबसाइट से पैसे नहीं निकाल सका। संदीप कुमार ने कहा कि उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने अपने पैसे निकालने का प्रयास किया, तो उनसे अतिरिक्त ₹5 लाख कर के रूप में देने को कहा गया। संदीप कुमार ने दावा किया कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई । इसलिए वे अपने द्वारा निवेश किए गए ₹20,54,464 तक पहुँचने में असमर्थ थे।

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नोएडा बना धोखेबाजो का अड्डा

संदीप कुमार ने कहा कि मुझसे अपने खाते में ₹5 लाख और कर का भुगतान करने को कहा, जहाँ मुझे पता चला कि मैं वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो गया हूँ। संदीप कुमार ने कहा, “मैं अपने निवेश किए गए लगभग ₹20,54,464 को वापस नहीं ले पा रहा हूँ। वहीं वित्तीय नुकसान के अलावा, संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें टेलीग्राम और फोन कॉल के ज़रिए धोखेबाजों से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा की मुझे टेलीग्राम पर इन लोगों से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं और साथ ही खातों को डीफ़्रीज करने के लिए कॉल भी आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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