India News (इंडिया न्यूज),Deepfake videos:केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि केंद्र अगले सात से आठ दिनों में आईटी नियमों में संशोधन कर सकता है। चन्द्रशेखर ने कहा कि सरकार सभी मध्यस्थों के साथ “डिजिटल इंडिया” वार्ता के दो दौर कर चुकी है।

इनोवेशन का हर लाभ नई चुनौतियां और नुकसान भी लाता है-चंद्रशेखर

चंद्रशेखर ने कहा, “हमने उनका ध्यान मौजूदा नियमों की ओर आकर्षित किया है। हमने उनका ध्यान गैर-अनुपालन के परिणामों की ओर आकर्षित किया है।” नए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा जो विशेष रूप से गलत सूचना और डीप फेक के मुद्दे पर अधिक विशिष्ट हैं।” डीपफेक पर उन्होंने कहा कि इनोवेशन का हर लाभ नई चुनौतियां और नुकसान भी लाता है।

हर भारतीय इंटरनेट पर सुरक्षा और विश्वास का अनुभव करे यह हमारा कर्तव्य

एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा “नवाचार के हर लाभ के साथ, चुनौतियां और नुकसान भी हैं। हमारी नीतियां, हमारे नियम और हमारा दृष्टिकोण खुले, सुरक्षित और जवाबदेह इंटरनेट का है। यह हमारा कर्तव्य है कि हर भारतीय इंटरनेट पर सुरक्षा और विश्वास का अनुभव करे। हम इसके लिए नियम और कानून बनाएंगे। डीपफेक मुद्दे पर, हमने एक एडवाइजरी अधिसूचित की है। हम आने वाले समय में नए आईटी नियम भी अधिसूचित करेंगे” ।

डीपफेक वीडियो

डीपफेक वीडियो एआई का उपयोग करके बनाया गया सिंथेटिक मीडिया है, जो विश्वसनीय दिखने वाली नकली छवियां, वीडियो या ऑडियो उत्पन्न करता है जो आमतौर पर उन लोगों के लिए समझ में नहीं आते हैं जो उन्हें पहचानने में प्रशिक्षित नहीं हैं।

जानकारी के अनुसार आईटी मंत्रालय डीपफेक को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और सभी मध्यस्थों के लिए उन्हें होस्ट न करने के लिए “उचित प्रयास” करना अनिवार्य बनाने के लिए आईटी नियम, 2021 में संशोधन करने पर विचार कर रहा है।

मंत्रालय विशेष रूप से तीन संशोधनों पर विचार कर रहा है। एक, यह डीपफेक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निर्मित, संपादित या परिवर्तित किसी भी ऑडियो, विज़ुअल या ऑडियो-विज़ुअल सामग्री के रूप में परिभाषित करना चाहता है जिसे सत्य माना जा सकता है।

मंत्रालय सभी मध्यस्थों के लिए उपयोगकर्ताओं को नियम 3(1)(बी) के तहत अस्वीकृत सामग्री के बारे में हर 15 दिनों में स्पष्ट और सटीक भाषा में याद दिलाना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है। ग्यारह प्रकार की सामग्री  जिसमें ऐसी सामग्री शामिल है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करती है, किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती है, अश्लील या अश्लील या बच्चों के लिए हानिकारक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है इस नियम के तहत प्लेटफार्मों पर अनुमति नहीं है।

तीन, मंत्रालय आईटी नियमों के तहत “शिकायत” की परिभाषा का विस्तार करने पर विचार कर रहा है ताकि नियम 3(1)(बी) का उल्लंघन करने वाली उपयोगकर्ता-जनित सामग्री से संबंधित “शिकायतें” भी सीधे मध्यस्थ के शिकायत अधिकारी को भेजी जा सकें। इसका मतलब यह होगा कि इन-ऐप तंत्र के माध्यम से रिपोर्ट की गई सभी सामग्री शिकायत अधिकारी को भी भेजी जाएगी।

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