India News ( इंडिया न्यूज़ ) Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। बता दें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज तोशाखाना मामले को अस्वीकार्य घोषित कर दिया और खान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आमिर फारूक ने फैसला सुनाया है। वहीं पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान की जमानत याचिका पर आज इस्लामाबाद में सुनवाई हो रही है।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

बता दें कि 10 मई को तोशाखाना मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद याचिका दायर की गई थी। इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान तोशाखाना (एक भंडार, जहां विदेशी अधिकारियों की ओर से सरकारी अधिकारियों को सौंपे गए उपहार रखे जाते हैं) से अपने पास रखे गए उपहारों का विवरण जानबूझकर छुपाया था।

जानिए पूरी खबर

इमरान खान महंगे उपहार खरीदने के लिए कटघरे में हैं, जिसमें महंगी ग्रेफ कलाई घड़ी भी शामिल है, जो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में तोशखाना नामक राज्य डिपॉजिटरी से रियायती मूल्य पर मिली थी और उन्होंने अपने फायदे के लिए इसे अधिक दामों में बेच दिया था। बता दें कि 1974 में स्थापित, तोशखाना एक ऐसा विभाग है, जो सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए बहुमूल्य उपहारों को संग्रहित करता है।

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