India News ( इंडिया न्यूज़ , Parliament Security Breach: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में बड़ी चूक देखी गई। दो लोग अचानक से संसद में घुस जाते हैं। दोनों के हाथ में स्मोक क्रैकर भी मौजूद थे। इस घटना में छह लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी (ललित झा) जो फिलहाल फरार है उसे आखिरी बार राजस्थान के निमराना में खोजा गया था।
चार लोगों की गिरफ्तारी
Parliament Security Breach मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार की जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि दो लोगों से पूछताछ की जा रही है। जिनमें से एक की पहचान विक्की और उसकी पत्नी के रूप में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक “अभी तक किसी भी संगठन से कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है।” आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन ने मोर्चा संभाला और घटना में शामिल अन्य लोगों के लिए पास की व्यवस्था की।
‘भगत सिंह फैन क्लब’ से जुड़ा
सूत्रों ने कहा, “वे वही लोग थे जिन्होंने घटना से पहले सक्रिय रूप से रेकी में भाग लिया था।” पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज ‘भगत सिंह फैन क्लब’ से जुड़े थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक “लगभग डेढ़ साल पहले सभी लोग मैसूर में मिले थे। सागर जुलाई में लखनऊ से आए थे लेकिन संसद भवन में प्रवेश नहीं कर सके। 10 दिसंबर को एक-एक करके सभी अपने-अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। वे इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए, जहां सभी को रंगीन पटाखे बांटे गए।”
पुलिस ने दी जानारी
पुलिस ने कहा कि पूर्व नियोजित योजना के तहत आपत्तिजनक सामान छिपाकर अंदर ले जाया गया था। ”इसे एक सोची-समझी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है।” एनजीओ के संस्थापक नीलाक्ष आइच ने कहा है कि झा ने कभी भी उन्हें अपने ठिकाने के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने हमेशा अपना विवरण गुप्त रखा।
एनजीओ का सदस्य
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में आदिवासी शिक्षा पर काम करने वाला एक एनजीओ चलाने वाले नीलाक्ष आइच ने कहा कि आरोपी ललित झा उस संगठन का सदस्य था। ललित झा संगठन के महासचिव थे। इससे पहले, संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की कई प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने कहा कि धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), धारा 153 (केवल दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना), 353 (हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा, “यूएपीए के तहत, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धारा 16 और 18 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। मामले को आगे की जांच के लिए स्पेशल सेल में स्थानांतरित किया जा रहा है।”
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