India News(इंडिया न्यूज), Patanjali: पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी खाद्य परीक्षण में विफल रहने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई और उन सभी पर जुर्माना लगाया। 17 अक्टूबर, 2019 को, एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने बेरीनाग, पिथौरागढ़ के मुख्य बाजार में लीला धर पाठक की दुकान का दौरा किया, जहां पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं और एक्शन लिया गया। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला..

Mallikarjun Kharge: पार्टी के फैसले को करना होगा मंजूर नहीं तो.., खड़गे ने अधीर चौधरी को दी चेतावनी-Indianews

पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस

17 अक्टूबर, 2019 को एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने पिथौरागढ़ के बेरीनाग के मुख्य बाजार में लीला धर पाठक की दुकान का दौरा किया था, जहां पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं। नमूने एकत्र किए गए और रामनगर कान्हा जी वितरक के साथ-साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किए गए।  इसके बाद उत्तराखंड के ही रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में फोरेंसिक जांच आयोजित किया गया था। दिसंबर 2020 में राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रयोगशाला से एक रिपोर्ट मिली जिसमें मिठाई की घटिया गुणवत्ता का संकेत दिया गया था। इसके बाद व्यवसायी लीला धर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के असिसटेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।

India Weather: गर्मी से धधक रहा उत्तर भारत, IMD ने दिल्ली-NCR के लिए जारी किया रेड अलर्ट; कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना – indianews

अपराधियों के खिलाफ सुनाई सजा

सुनवाई के बाद, अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत तीनों को छह महीने की कैद और 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपना फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, “अदालत में पेश किए गए सबूत स्पष्ट रूप से उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के बारे में बताते हैं।”